पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 5(l) /6 दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया
राजसमन्द। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी पप्पू को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 30,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 02/06/ 2021 को पीड़िता के पिता ने थानाधिकारी … Read more