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पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 5(l) /6 दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया

राजसमन्द। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी पप्पू को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 30,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 02/06/ 2021 को पीड़िता के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना आमेट के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 22/05 /2021 को दिन में 3:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री उसके घर से शनि महाराज मंदिर की तरफ जा रही थी कि सुनसान रास्ते में अचानक पप्पू उसकी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं लेकर चला गया और पप्पू द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। पप्पू के साथ ही वह चुनाई का कार्य करता था, इसलिए उससे जान पहचान होने से, उसकी पुत्री को पहचानने से बहला फुसलाकर वह अपने साथ लेकर चला गया है और उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर दुष्कर्म कर रहा है अभियुक्त पप्पू आदतन अपराधी है .. इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आमेट द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में अभियुक्त पप्पू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 17 गवाह तथा 30 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। न्यायालय में पीड़िता ने कथन किया की घटना वाले दिन वह शनि महाराज मंदिर के पास अपनी मासी के घर से अपने घर आ रही थी, तब रास्ते में पप्पू मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे कहा कि उसके पिताजी उसे एक गांव में बुला रहे हैं, जिस पर वह पप्पू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वह पप्पू को पहले से जानती थी क्योंकि यह उसके पिताजी के साथ काम करता था। उसके पिताजी उस गांव में मजदूरी के लिए जाते थे। पप्पू उसे उस गांव में ना ले जाकर अपने गांव आगरिया में अपने घर ले गया जहां पर पप्पू ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । आगारिया से उसे पाली ले गया। पाली में एक कमरा किराए पर लिया, वहां पर उसे 3 महीने तक बंधक बना कर रखा तथा चाकू से डरा कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा । फिर एक दिन उसने पप्पू के फोन से अपने पिताजी को फोन किया और उन्हें पाली का पता बताया तो उसके पिता और पुलिस वाले उसे लेने वहां आए तथा उसे पुलिस थाने पर लेकर आए।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त पप्पू सालवी पिता श्रवण जी निवासी आगरिया , पुलिस थाना आमेट जिला राजसमंद को दोषसिद्ध घोषित किया।
दंड के प्रश्न पर विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने न्यायालय में निवेदन किया कि अभियुक्त पर अवयस्क पीड़ित बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार बलात्संग कर, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने का अपराध साबित हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी बलात्संग का प्रकरण पंजीबद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत घृणित है तथा बालकों के साथ लैंगिक अपराधों की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अभियुक्त को कठोरतम दंड से दंडित किया जाए।
पॉक्सो न्यायालय द्वारा अभियुक्त पप्पू को निम्न प्रकार से दंडित किया गया –
धारा 363 भारतीय दंड संहिता: – 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- जुर्माना

धारा 366 भारतीय दंड संहिता: – 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- जुर्माना

धारा 5(l) /6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।

न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा एफएसएल/ डीएनए रिपोर्ट को पेश किया गया इसके निष्कर्ष के अनुसार अभियुक्त के ब्लड सैंपल से ऑब्टेन मेल डीएनए प्रोफाइल का मिलान पीड़िता की जप्त शुदा अंडरवियर से लिए गए DNA प्रोफाइल से होना पाया गया।

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Author: LIVE WORLD NEWS

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