राजस्थान में शराब की नई कीमतें लागू: बीयर और व्हिस्की ब्रांड्स हुए महंगे, आबकारी विभाग ने जारी की नई रेट लिस्ट

राजस्थान में शराब की नई दरों का ऐलान हो गया है। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब की संशोधित कीमतें जारी कर दी हैं, जो आज यानी मंगलवार से प्रदेशभर में लागू हो गई हैं। बीयर और विदेशी ब्रांड की व्हिस्की की कीमतों में औसतन 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं कुछ ब्रांड्स की कीमतों में मामूली कटौती भी की गई है।

प्रदेश की सभी लाइसेंसी दुकानों को नई एमआरपी पर ही शराब बेचनी होगी। आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी दुकान पर नई दर सूची (रेट लिस्ट) का प्रदर्शन अनिवार्य है। एमआरपी से अधिक राशि वसूलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

वेबसाइट पर उपलब्ध है नई रेट लिस्ट

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि शराब की नई दरें विभाग की वेबसाइट iems.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक कर दी गई हैं। उपभोक्ता इस वेबसाइट पर जाकर “पब्लिक सेक्शन” में उपलब्ध “एप्रूव्ड रेट लिस्ट” पर क्लिक कर नई कीमतें देख सकते हैं।

7,765 दुकानें, 17,200 करोड़ का राजस्व

प्रदेश में 7,765 लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं। वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग ने 17,200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जिससे यह राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्त्रोत बना हुआ है।

अधिक दाम वसूले तो होगी कार्रवाई

आयुक्त नकाते ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी दुकान द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य वसूला जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभागीय टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी और शिकायत मिलने पर तुरंत जांच की जाएगी।

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Author: manoj Gurjar

मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।

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