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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

जयपुर, राजस्थान | अगस्त 26, 2025

राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को एक और झटका लगा है। जिस उम्मीद से वे राजस्थान हाई कोर्ट पहुँचे थे, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। महेश जोशी की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि उनका नाम मूल ACB केस में नहीं है और ED के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं।

हालांकि, ED के वकील अक्षय भारद्वाज ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि जोशी का नाम ACB की एक अन्य FIR में शामिल है और उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जमानत तभी दी जा सकती है जब कोर्ट को विश्वास हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है।

979 करोड़ का घोटाला

यह पूरा मामला जल जीवन मिशन (JJM) में हुए कथित 979.45 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस योजना के तहत पानी के कनेक्शन देने के नाम पर बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई। महेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत ली और उनके बेटे की कंपनी में 50 लाख रुपये का लेनदेन भी हुआ।

पूर्व में भी खारिज हुई थी जमानत

गौरतलब है कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी महेश जोशी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। इस तरह हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।

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