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नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर रेप करने के आरोपी को आजीवन जेल, 30 हजार का जुर्माना

अदालत ने लड़की को बहला-फुसलाकर गांव ले जाकर उसके साथ रेप करने के मामले में गोपाल पिता मांगू भील को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (प्रथम) देवेन्द्र सिंह नागर ने की। सुनवाई के दौरान विशेष अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान लेकर और 27 दस्तावेज पेश कर अपराध साबित किया.

रायला थाने में 29 अप्रैल 2022 में महिला नए एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि एक आयोजन में नाच गाना चल रहा था उसकी नाबालिग बेटी नाच गाना देख रही थी इसी बीच वहां कार्यक्रम देख रहे हैं गोपाल भील ने शराब के नशे में धूत होकर बेटी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तेरे पिता खेतों में गए हैं और तुझे भी वहां बुलाया है। बच्ची ने कहा की उसके पिता घर पर है खेत पर नहीं गए हैं तो गोपाल बच्ची को घसीट कर खेत के पीछे ले गया उसके साथ रेप किया और नाबालिग को धमकाया। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. घटना के बाद बच्ची डर गई और डर के कारण किसी को नहीं बताया. अगली सुबह जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो लड़की बहुत रोने लगी और उस रात अपने साथ हुए भयानक अनुभव के बारे में बताया।

महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में आरोपी गोपाल पिता मांगू भील को गिरफ्तार कर लिया है. युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई और आरोपी गोपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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