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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा, बच्ची का अपहरण कर किया था गलत काम

सिरोही जिले के मंडार थाने ने दर्ज नाबालिग दुष्कर्म के मामले में बेहतर पैरवी की है. बाद में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि रेवदर सर्कल अधिकारी धनश्याम वर्मा की देखरेख में एक अनुभवी पुलिस अधिकारी और वकील ने 2021 में अदालत में POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान बेहतर पैरवी की।

अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। इस मामले में, शिकायतकर्ता ने 7 अगस्त, 2021 को मांडर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सात वर्षीय बेटी को आरोपी द्वारा अपहरण कर लिया गया और एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की चिल्लाने लगी तो लोग मौके पर पहुंचे और लड़की को आरोपियों से बचाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने समय पर रजिस्टर की जांच की और वर्माण थाना मंडार क्षेत्र सिरोही निवासी गणेशराम पुत्र विष्णुराम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जांच के बाद सिरोही पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. 22 गवाहों के बयानों की वजह से मामले की जांच तेजी से हुई. पोक्सो कोर्ट सिरोही ने आरोपी विष्णु कुमार को विभिन्न धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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