आप नेता 300 यूनिट फ्री बिजली का बांट रहे गारंटी कार्ड – पुराने बकाया घरेलू बिजली बिल भी किए जाएंगे माफ

इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) नेशनल असेंबली की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जोरो से प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। आप नेता नागरिकों से सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं। साथ ही एक गारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर राजस्थान को दिल्ली और पंजाब की तरह हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. राज्य के सभी कस्बों और शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध की जायेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप की सरकार बनी तो सभी बकाया बिजली बिल भी माफ़ कर दिए जाएंगे.

आप के संयुक्त मामलों के सचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि हमने पपलाज माता, नयाबास, नांगल राजावतान, कानपुरा, टिटोली, बड़ा गांव और दौसा के पार्टी वचन पत्र वितरित किए हैं। दौसा उपचुनाव प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षा और बिजली सुनिश्चित की जाएगी. राजस्थान के हर बच्चे को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। राज्य के पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस में कोई अवैध वृद्धि नहीं होने दी जाएगी, मजबूत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और सभी रिक्तियां भरी जाएंगी।

राजस्थान के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य गारंटी के तहत दिल्ली की तरह निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। दिल्ली की तरह, सभी दवाएं, परीक्षण और सर्जरी मुफ्त होंगी। हर शहर और जिले में मोहल्ला अस्पताल खोले जायेंगे. राजस्थान में सभी सरकारी अस्पताल प्रणालियों को उन्नत किया जाएगा और नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। पूरे राजस्थान में सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जायेगा. सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ऊपर की लड़कियों और महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की स्त्री सम्मान राशि दी जायेगी।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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