सर्तकता चेतना सप्ताह के तहत कोटा वर्कशॉप में विविध कार्यक्रम आयोजित

कोटा 03 नवम्बर। माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा में मुख्य सर्तकता अधिकारी पश्चिम मध्य रेल के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक सुधीर सरवरिया के नेतृत्व में सर्तकता जागरूकता सप्ताह का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। इस दौरान कारखाने के द्वारा मुख्य सर्तकता आयुक्त सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (PIDPI) संकल्प – 2004 के तहत महत्वपूर्ण पोस्टरों को रेल कर्मचारियों के हितार्थ महत्वपूर्ण स्थानों / कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया गया। मुख्य कारखाना प्रबंधक सुधीर सरवरिया के द्वारा मुख्य कार्यक्रमों में प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा(सर्तकता जागरूकता) की शपथ दिलवाई गई, इसी प्रकार की शपथ समस्त शापों एवं अनुभागों में प्रभारियों के द्वारा भी दिलवाई गई जिसमें 1600 से अधिक अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसी कड़ी में उप मुख्य यॉ इंजी-1 प्रज्ञेश निम्बालकर के द्वारा एक संगोष्ठी के माध्यम से रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट एवं खरीददारी के दौरान होने वाले कदाचार एवं गलतियों के सम्बंध में जागरूकता करने हेतु ज्ञानवर्धक व्याख्यान, पेपर जागरूकता बढ़ाई गई। इस आयोजन में 100 से अधिक अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र से समस्त शॉपों एवं कार्यालयों से होकर मुख्य द्वार तक सर्तकता जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में 200 से अधिक रेलकर्मी, टेरीटोरियल आर्मी, भारत स्काउट के सहयोग तथा यूनियन प्रतिनिधियों के द्वारा शिरकत की गई। रैली में उपस्थित कर्मचारियों ने जोश के साथ भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्लेकार्ड एवं बैनर लेकर चल रहे थे तथा उनके द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध सम्बंधी नारे जैसे कि “आचार में सुधार करो- भ्रष्टाचार का विरोध करो, भ्रष्टाचार मिटाओ देश बचाओं, भ्रष्टाचार है एक बीमारी- दण्डित हो – हर भ्रष्टाचारी” आदि का ओजपूर्ण वाणी में उद्धघोष किया गया।

अन्त में रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिये शीतल जल एवं फलाहार की व्यवस्था की गई। इन समस्त कार्यक्रमों में कारखाना के अधिकारी उप मुख्य यॉ इंजी-। प्रज्ञेश निम्बालकर, उप मुख्य यॉ इंजी ।। पुरुषोत्तम मीना, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक जी. के. मीना उपस्थित रहे, कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सहायक कार्मिक अधिकारी मनोहर लाल मीना, मुख्य कल्याण निरीक्षक मेघश्याम एवं नरेन्द्र सिंह सिकरवार की अहम भूमिका रही।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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