आबादी के भूखण्ड को दो बार बेच कर करीबन 85 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाले मुख्य अभियुक्त सहित तीन गिरफ्तार

राजसमंद । राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित मोहनलाल पिता भंवरलाल जाट निवासी किशोर नगर मण्डा ने दिनांक 04.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र थाना राजनगर मे पेश किया, की मोहनलाल पिता गणेशलाल जाति जटिया उम्र 77 साल निवासी जलचक्की, शंकरलाल पिता लालुराम बैरवा उम्र 65 साल निवासी जलचक्की कांकरोली ने अपनी 27 बिस्वा आवासीय भूमि के पटटे लेकर श्री चतरलाल पंचोली व श्रीमति संतोष देवी को सन 1994 मे विक्रय कर दी। राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण परिवर्तन नही होने से मोहनलाल ने अपने हिस्से की भूमि पुनः रमेश चन्द्र पिता भंवरलाल पहाडिया उम्र 46 साल निवासी अयोध्यापुरी राजनगर को विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया एवं उक्त विकय विलेख में अभियुक्त शंकरलाल ने गवाही दी एवं रमेशचन्द्र ने उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन करवा पटटा प्राप्त कर भूखण्ड के प्लॉट काटकर मोहनलाल जाट को दलाल बाबुसिंह तथा उदयसिंह के माध्यम से विक्रय कर करीबन 70 लाख रूपये हडप लिये।

उक्त भूमि को आबादी में कराने में शंकरलाल ने अपनी भूमि शुन्य होते हुए सहमति प्रदान की है। नगर परिषद एवं राजस्व अधिकारीयो की मिलीभगत से रिकॉर्ड में पूर्व मे विक्रय की गई भूमि का इन्द्राज नही कर पूर्व में आबादी में परिवर्तित भूमि को पुनः आबादी मे परिवर्तित कर भूखण्ड के पटटे जारी किये। जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद श्री सुधीर जोशी, पार्थ शर्मा वृताधिकारी वृत राजसमंद के निर्देशन में राजनगर थानाधिकारी लीलाधर मालवीय पु.नि. के नेतृत्व में एक विशेष टीम संग्राम सिंह उ0नि०,  दिनेश चन्द्र कानि 1089, नारायणलाल कानि 781 का गठन कर टीम द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को संकलित करते हुए , मोहनलाल पिता गणेशलाल , शंकरलाल पिता लालुराम, रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल पहाडिया उम्र 46 साल निवासी आयोध्यापुरी राजनगर पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया । अनुसंधान अवकाशलीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर अभियुक्त रमेशचन्द्र का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया व अभियुक्त मोहनलाल, शंकरलाल को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजे गये। मोहनलाल जाट तथा अन्य पीडित भूखण्डधारियो से हडपी गई धोखाधड़ी कर करीबन 85 लाख रूपये की राशि अभियुक्त रमेशचन्द्र का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर बरामदगी के प्रयास जारी है।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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