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बाल वाहिनी के सुरक्षित संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु संयोजक समिति की बैठक आयोजित

बारां, 13 फरवरी। जिले में बाल वाहिनी एवं छात्र वाहिनी के सुरक्षित संचालन हेतु कार्य योजना एवं क्रियान्वयन हेतु मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक सभागार में संयोजक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, नगर परिषद आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चिकित्सा विभाग व यातायात पुलिस संयोजक समिति के अधिकारियों के साथ निजी विद्यालय संगठन व निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने भाग लिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चों को लाने व ले जाने वाले बाल वाहिनी को सुरक्षित परिवहन व वाहनों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक- प्रधानाचार्य, चालक व परिचालक के मोबाइल नंबर अंकित करने व नियमानुसार सभी कागजात पूर्ण रखने चाहिए। ओवरलोड वाहन में बालकों को नहीं लाने व ले जाने, लापरवाही से वाहन नहीं चलाने, निजी संस्था प्रधानों को बाल वाहिनी के लिए निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करने तथा इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बिना परमिट कोई बाल वाहिनी नहीं चलाएं, बच्चों को ओवरलोडिंग नहीं बिठाएं और अवैध रूप से संचालित बाल वाहिनी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं बाल वाहिनी सदस्य सचिव अतुल कुमार शर्मा की ओर से बाल वाहिनी में छात्र-छात्राओं के चढ़ने व उतरने के समय सावधानी बरतने, शिकायत पेटियों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने संबंधी बिन्दुओं के बारे में निर्देश दिए। नियमों की अवहेलना करने वाले बाल वाहिनी चालको के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई होगी। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा कि जिले मंे संचालित बालवाहिनियों पर चाईल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 का स्टीकर, स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला, वाहन के आगे व पीछे स्कूल वाहन (बाल वाहिनी), अनुबंधित बसों पर ऑन स्कूल ड्यूटी, स्कूल वाहन के पीछे विद्यालय का नाम व संस्था के नंबर, बस के अंदर चालक व परिचालक का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, चालक की वर्दी, वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, यातायात पुलिस व परिवन विभाग हेल्पलाइन नंबर, प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट ऐड, बॉक्स व अग्निशामक यंत्र, जीपीएस, प्रदुषण प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, 2 वर्ष में कम से कम 1 बार बालवाहिनी चालकों कोे सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण व मेडिकल चेकअप आदि नियमों की पालना करना जरूरी है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी पीयुष शर्मा, एईएन पीडब्ल्यूडी दिव्या गुुर्जर, परिवहन निरीक्षक मदनलाल रैगर, निजी विद्यालय संगठन अध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित रहे।

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