108MP कैमरा वाले स्मार्टफोन अब सस्ते दामों में, जानिए कहां मिल रही हैं बेहतरीन डील्स

आजकल पावरफुल कैमरे वाले स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब ग्राहकों को कम बजट में भी 108MP कैमरे वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं। इन स्मार्टफोन्स पर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर खास डिस्काउंट्स और बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिससे इनकी कीमत और भी कम हो गई है। Xiaomi, Realme, और Poco जैसे ब्रांड्स के 108MP कैमरा वाले स्मार्टफोन इन डील्स का हिस्सा हैं।

Poco X6 Neo 5G

Poco का X6 Neo 5G स्मार्टफोन Dimensity 6080 प्रोसेसर के साथ आता है, जो इसे तेज और स्मूद बनाता है। इसके 5000mAh बैटरी से आपको पूरे दिन की बैकअप मिलता है, जबकि 108MP कैमरा सेटअप शानदार फोटोग्राफी का अनुभव देता है। 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले पर आपको बेहतरीन विज़ुअल्स मिलते हैं। इस फोन को Amazon पर सिर्फ ₹12,998 में खरीदा जा सकता है, और साथ ही ₹1000 की छूट भी मिल रही है।

Realme 12 5G

Realme का यह 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ आता है, जो बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है। 5000mAh की बैटरी दिनभर की पावर देती है। फिलहाल इसे Amazon पर ₹16,999 में खरीदा जा सकता है, और HDFC बैंक कार्ड से ₹1750 का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Redmi 13 5G

Xiaomi का Redmi 13 5G स्मार्टफोन 108MP कैमरे और 6.79 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। इस फोन में Xiaomi का HyperOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो स्मार्टफोन्स को और भी ज्यादा स्लीक और यूज़र-फ्रेंडली बनाता है। इसके 12GB तक रैम के साथ मल्टीटास्किंग बिना किसी रुकावट के की जा सकती है। इसकी 5030mAh बैटरी दिनभर का बैकअप देती है। इस फोन को Amazon पर ₹12,998 में खरीदा जा सकता है। इन स्मार्टफोन्स पर दिए जा रहे बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट्स के कारण यह बेहद किफायती हो गए हैं, और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी वाले फोन अब आपके बजट में हैं।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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