घर से हटा दें ये चीजें, वरना बढ़ेगी नकारात्मकता और आर्थिक तंगी

वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। यह हमें जीवन के हर पहलू से जुड़ी चीजों के लिए नियम बताता है, जिनका पालन करना लाभदायक होता है। लेकिन अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो यह समस्याएं भी पैदा कर सकता है।

इन चीजों को घर से तुरंत हटाएं:

1. टूटी हुई चीजें:
घर में टूटी हुई कोई भी चीज जैसे कांच के बर्तन, शीशा, या टूटा फर्नीचर रखना अशुभ माना जाता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। यदि इन्हें मरम्मत नहीं करवा सकते, तो तुरंत घर से बाहर कर दें।

2. बंद या टूटी घड़ी:
वास्तु के अनुसार बंद या टूटी हुई घड़ी घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता का प्रतीक है। नया साल शुरू होने से पहले इसे हटा देना चाहिए, ताकि घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।

3. कांटेदार पौधे:
घर में कांटेदार पौधे लगाना वास्तुदोष का कारण बनता है। इनसे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके बजाय, तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। तुलसी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है।

4. फटे जूते-चप्पल:
पुराने या फटे हुए जूते-चप्पल घर में दरिद्रता का प्रवेश कराते हैं। इन्हें घर में रखना अशुभ होता है। बेहतर है कि इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें।

वास्तु उपायों से पाएं सुख-समृद्धि:

नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के साथ करना चाहते हैं, तो इन वास्तु उपायों को अपनाएं: घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। टूटी हुई चीजों को घर से बाहर करें। तुलसी, मनी प्लांट, या अन्य शुभ पौधे लगाएं।घर में बंद घड़ी को चालू करें या हटा दें। वास्तु शास्त्र के ये छोटे-छोटे उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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