राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 5 की 47.80 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत पांच आरोपियों की करीब ₹47.80 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी। साथ ही जयपुर स्थित पीएमएलए कोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर हैं और जांच अभी लंबित है।

अटैच की गई संपत्तियों का विवरण

ईडी द्वारा जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें महेश जोशी के अलावा पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया और विशाल सक्सेना शामिल हैं। ये संपत्तियां जयपुर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, जिनमें कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट, मकान और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कुछ संपत्तियां आरोपियों के परिजनों और उनसे जुड़ी फर्मों के नाम भी हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

ईडी ने 24 अप्रैल को महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जब जोशी ने जमानत की मांग की, तो पीएमएलए कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। कोर्ट का कहना था कि: “मामला गंभीर है, जांच अभी अधूरी है और ऐसे में जमानत देना न्याय संगत नहीं होगा।”

बचाव पक्ष का पक्ष

महेश जोशी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ जलदाय अभियंताओं ने रिश्वत लेने की बात स्वीकारी है, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।

ईडी का पक्ष

वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में कई ठेकेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब भी जांच जारी है। घोटाले में बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है और कई अन्य फर्मों व लोगों की भूमिका की जांच चल रही है।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

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