ब्लैकमेलिंग करने वाले हनीट्रैप गैंग का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

दौसा पुलिस ने मेवाट गैंग को उजागर किया है, जो वीडियो कॉल करके, वीडियो संपादित करके और पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लोगों को धोखा देकर भारी मात्रा में पैसा कमाते थे। सदर पुलिस और दौसा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस ने आरोपित अंसार मेओ, साहिल मेओ, मोहम्मद सबीर, एजाज अहमद मेओ, अरबाज हुसैन और इमरान खान सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्त अलवर-भलातपुर जिले के मेवाट के निवासी हैं। 12 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड के साथ दो के-पैड मोबाइल फोन, एक बोलेरो कार और 8860 रुपये नकद सभी अभियुक्तों से बरामद किए गए थे। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक, वंदिता राणा, गौरव प्रधान सी के निर्देश पर डीएसटी के प्रभारी, श्वेता पाठक आरपीएस सदर पुलिस स्टेशन ने कलुरम मीना के उप अधीक्षक, व्रीट दौसा की देखरेख में ऐसा किया।

25 जुलाई को, श्वेता पाठक आरपीएस (प्रोबेशन) सदर पुलिस स्टेशन, दौसा मय जाप्ता के थाने से निकल कर इलाका थाना में गश्त और बदमाशों की निगरानी कर रही थीं। इस दौरान दोपहर 1:05 बजे सेवा लाइन एनएच 21 पर पहुंची, तो एक बोलेरो गाड़ी नंबर आरजे-05 यूबी-0954 खड़ी थी। उन्हें छह लोगों के साथ खड़े होते देखा गया, जिन्होंने जब्टा में पुलिस जीप को देखा, एक या दो लोग बोलेरो और अन्य लोगों की ओर भागना शुरू कर देते थे, संदिग्धों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था। जब उसने पुलिस को जब्ता में जीप देखा, तो उसने पूछा कि वे क्यों दौड़ रहे थे, और हर कोई अपने फोन को छिपाना शुरू कर देता है। अभियुक्तों की जांच के दौरान, 12 मोबाइल फोन और दो के-पैड फोन, कुल 29 सिम कार्ड, एक बोलेरो कार और 8660 रुपये मिले।

उन बदमाशों के पास के मोबाइल फोन के डाटा चेक किए तो सेक्स चैट करना और सेक्सटॉर्शन वीडियो के स्क्रीन शॉट और फोन-पे इत्यादि ट्रांजेक्शन मिले, तो पुलिस ने उनके बारे में सभी से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल, सेक्स चैट कर वीडियो कॉल से जुड़े लोगों के वीडियो एडिट कर अश्लील क्लिप तैयार कर संबंधित व्यक्ति को भेजकर वायरल करने की धमकी देकर उनको ब्लैकमेल करते थे। फिर वो लोग फर्जी खातों में फोन-पे पेटीएम इत्यादि माध्यमों से और नगद राशि ट्रांसफर करवाकर ठगी करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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