जयपुर हेरिटेज नगर निगम में महापौर मुनेश गुर्जर के ढाई साल के कार्यकाल की जांच हो – बोले राघव शर्मा

जयपुर भाजपा जिला इकाई ने कांग्रेस से जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर के ढाई साल के कार्यकाल की जांच करने को कहा है। दरअसल, मुनेश गुर्जर मेयर के पति सुशील गुर्जर को दो लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफतार हुए है. मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपनी पार्टी के मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया.

हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार को उजागर करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा ने रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया. भाजपा नगराध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा कि महापौर मुनेश गुर्जर के पिछले ढाई साल के कार्यकाल की जांच कराई जाए तो कांग्रेस का सारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। दिन-ब-दिन इस भ्रष्ट शासन की काली परतें उजागर हो रही हैं।

भाजपा की ओर से रविवार को जिला अध्यक्ष राघव शर्मा के नेतृत्व में 100 वार्डों और बड़ी-छोटी चौपड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। बीजेपी नेता राघव शर्मा ने उस वक्त कहा था कि राजस्थान के इतिहास में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं रही. जहां कभी सरकारी कार्यालयों में सोना-पैसा मिलता है. अब कांग्रेस जयपुर के मेयर कांग्रेस पति भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है, लेकिन इससे कांग्रेस में भ्रष्टाचार छुप नहीं सकता है।

राघव शर्मा ने कहा कि भ्रष्ट मेयर के ढाई साल के शासन की निष्पक्ष जांच के लिए भाजपा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेगी. इसके अलावा, हेरिटेज कॉर्पोरेशन परिसर की सभी शाखाओं के सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों को पता चले कि भ्रष्ट मेयर के तहत किन लोगों को लूटा गया। अब तो जनता ही बताएगी कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को कहां तक छुआ। भाजपा अब अंततः सभी भ्रष्ट कांग्रेसियों को बेनकाब करेगी।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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