छात्रसंघ चुनाव रोकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज, सुनवाई में हाई कोर्ट ने की यह कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने पर रोक लगाने के बाद वकील शांतनु पारीक ने यह बीआईपी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी. सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन और विश्वविद्यालयों में चल रही प्रवेश और परिणाम प्रक्रिया का हवाला देते हुए इस वर्ष छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन वापस लेने के बाद इसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य एजी मसीह ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें बीआईपी दायर करने का क्या अधिकार है। यह एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं बल्कि पब्लिकेशन इंटरेस्ट पिटीशन है। अपनी याचिका वापस ले लें अन्यथा हम हर्जाने के साथ इसे खारिज कर देंगे। बाद में आवेदक ने अपना आवेदन वापस ले लिया।

वकील शान्तनु पारीक ने जनहित में मुकदमा किया था। याचिका में छात्र संघ चुनावों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हुए दलील दी गई कि यह छात्रों का अधिकार है। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को छात्र परिषद के चुनावों को लेकर उच्च शिक्षा संकाय के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों के रेक्टरों ने नई शिक्षा नीति 2020 के साथ-साथ विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया और सफलताओं को लागू किया। उन्होंने इस मुद्दे का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने पर सहमति जताई. इसलिए सर्वसम्मति से इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया.

छात्र संघ चुनाव पर रोक की जानकारी मिलने के बाद ही छात्रों ने उनका विरोध किया. छात्र संगठनों और नेताओं ने सरकार के फैसले को अलोकतांत्रिक और छात्र अधिकारों का उल्लंघन बताया. पूरे राज्य में छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

Rajeev Kushwaha
Author: Rajeev Kushwaha

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