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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1 लाख 41 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो न्यायाधीश अलका बंसल ने खुशीराम पुत्र प्यारेलाल मीना निवासी नादौती थाना बौंली व पप्पू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास मीना निवासी कोडियाई थाना बौंली को दोषी पाया। इसके लिए उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 41,000 रुपये का जुर्माना लगाया. … Read more