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सिरोही में नाबालिग के साथ बहला-फुसलाकर किया था दुष्कर्म, पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ डेढ़ साल पहले दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस आयुक्त श्रीमती ज्येष्ठा मैत्रेयी सिरोही ने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने 20 मार्च 2022 को आबू रोड सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

बताया गया था कि आरोपी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। बूटा उर्फ बाबू पुत्र मीठाराम गरासिया निवासी परमारफली, रेडवाकलां, आबू रोड सदर थाना, जिला सिरोही, कुरकुरे और मुमरे खिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर रात में सूनसान जगह पर ले गया था। जहां पर आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर मारपीट की। जिसके चलते पुलिस ने विभिन्न विभागों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अंततः मामले की गंभीरता को देखते हुए समय रहते जांच शुरू की गई और आरोपी बूटा उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया गया. आखिरकार मामले की त्वरित जांच के बाद सिरोही पोक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

पुलिस प्रमुख के अनुसार, अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण, जांच प्रक्रिया के अनुसार गवाही देने वाले सभी 21 गवाह समय पर अदालत में उपस्थित हुए। इस घटना से काफी हड़कंप मच गया. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी बूटा उर्फ बाबू को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और पीएलएन 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

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