-धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक मूलाधिकार, किसी स्थिति में निलंबित नही हो सकती : नायक
बूंदी 17 अक्टूबर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत नवरात्रों के जागरण की अनुमति लेने की बाध्यता और रात दस बजे बाद जागरण के साउंड को बंद कराने के विरोध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम एडीएम दिव्यांशु शर्मा को ज्ञापन सौपा। नायक ने बताया कि त्योहार भारत के धर्म और संस्कृति को अभिव्यक्त करते है और सनातन धर्म में नवरात्रो में रात्रिकालीन जागरण होते है जिससे धर्म और भक्ति के प्रचार के साथ साथ मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित भजन और संगीत मंडलियों को भी रोजगार मिलता है। और अपने धर्म की भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है जिससे उलंघन पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 हाईकोर्ट में याचिका लगाने का अधिकार देता है पर ऐसी स्थिति में भी जागरणों के आयोजन हेतु अनुमति की बाध्यता और साउंड पर रोक लगाना पूर्णतया गैरसंवैधानिक है।
भाजपा नेता जयेश चित्तौड़ा और सुनील शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति की बाध्यता होती है ना की धार्मिक कार्यों के लिए साथ ही जब चौबीस घंटे माइक पर अजान हो सकती है तो नवरात्रों में बिना अनुमति जागरण भी हो सकता है और साउंड का प्रयोग भी हो सकता है इसलिए निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन को पक्षपात करके जनता को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार से वंचित नही करना चाहिए बल्कि नियमो में संशोधन करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता आलोक गोयल,नवीन खत्री,घनश्याम ओझा, लोकेश गुप्ता,धवन द्वाला, मोनू पांचाल आदि उपस्थित रहे।