यात्रियों से अपील, बिना उचित कारण के अलार्म चेन पुलिंग ना करें, आपको असुविधा हो सकती है

ब्यूरो चीफ़ शिवकुमार शर्मा
कोटा राजस्थान

प.म.रेल.कोटा, 10 जून,2024

कोटा। मण्डल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय यात्रियों को संरक्षित, सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। कुछ यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया जाता है, इससे गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उपयुक्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसके साथ ही कृपया एक जागरुक नागरिक होने का परिचय देते हुए उपयुक्त टिकट लेकर ही यात्रा करें। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक है। यात्रा से पूर्व अपने सामान को बुक कराएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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