ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया गया है। यह बिल बुधवार को प्रतिनिधि सभा से पास हुआ और अब सीनेट में भेजा गया है। बिल को प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें 102 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े, जबकि 13 वोट इसके विरोध में थे।
इस विधेयक के तहत, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और एक्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे 16 साल से कम उम्र में अपने अकाउंट न बना सकें और न ही उनका इस्तेमाल कर सकें। अगर ये प्लेटफॉर्म इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 33 मिलियन डॉलर (करीब ढाई अरब रुपये) तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स से सरकारी दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी मांगने की अनुमति नहीं होगी, जिससे गोपनीयता सुरक्षा भी मजबूत होगी।
हालांकि, इस बिल के खिलाफ कुछ आलोचनाएँ भी सामने आई हैं। आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक बिना पर्याप्त जांच के जल्दबाजी में पारित किया गया है और यह गोपनीयता से संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, यह माता-पिता से बच्चों के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी छीन सकता है।
इस विधेयक को गुरुवार को सीनेट में पारित किए जाने की संभावना है, जो संसद के आखिरी सत्र के दौरान हो सकता है। यह बिल ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।