नया इनकम टैक्स बिल 2025: संसद में हुई चर्चा, टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की उम्मीद

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में आज (10 फरवरी 2025) बजट सत्र दोबारा शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर चर्चा होगी, जिसे पिछले हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया। इस बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को और सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाना है।

मुख्य बिंदु:

  • नया इनकम टैक्स बिल 2025 आज संसद में चर्चा के लिए पेश।
  • बिल का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना।
  • पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को बदलने की तैयारी।
  • वेतनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद।

बिल की खास बातें:

नया इनकम टैक्स बिल 2025 को पिछले संस्करण की तुलना में 50% छोटा और सरल बनाया गया है। इस बिल के तहत टैक्स प्रक्रिया को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे करदाताओं को टैक्स भरने में आसानी होगी और उन्हें कम समय लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में घोषणा की थी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत जीरो टैक्स स्लैब को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा, “भाजपा को 2026 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी।”

वहीं, कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इस बिल का मुख्य फोकस आयकर कटौती पर है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए जाने चाहिए।

आगे की प्रक्रिया:

नया इनकम टैक्स बिल पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा और फिर लोकसभा में चर्चा के लिए जाएगा। इसके बाद, इसे एक संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। समिति की रिपोर्ट आने के बाद, बिल को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

करदाताओं के लिए क्या बदलेगा?

  • सरलीकृत प्रक्रिया: टैक्स भरने की प्रक्रिया और फॉर्म पहले से ज्यादा सरल होंगे।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म: टैक्स संबंधी सभी काम ऑनलाइन और ऑटोमेटेड होंगे।
  • राहत: मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी।

लाइव अपडेट्स:

  • 17:40 IST: तृणमूल कांग्रेस ने बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाया।
  • 16:43 IST: पी. चिदंबरम ने कहा कि बिल का फोकस आयकर कटौती पर है।
  • 15:56 IST: नया बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलेगा।
  • 14:29 IST: वित्त मंत्री मंगलवार को लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी।
manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

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