“रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भगदड़ वीडियो हटाने के दिए निर्देश”

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने के प्रयास में, रेल मंत्रालय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालिया भगदड़ के वीडियो हटाने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 फरवरी को हुई इस भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय ने 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने के निर्देश जारी किए हैं। यह पहली बार है जब मंत्रालय ने अपनी नई अधिकारिक शक्तियों का उपयोग करते हुए इस तरह का बड़ा कदम उठाया है।

मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि इस तरह की सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और इससे अफवाहों को बढ़ावा मिल सकता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर इन पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, इन वीडियो के कारण ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन पर असर पड़ सकता है और लोगों में भय का माहौल बन सकता है। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई नैतिकता और सोशल मीडिया नीति के अनुरूप है।

पिछले वर्ष दिसंबर में मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सीधे नोटिस भेजने की शक्ति दी गई थी। इसके तहत मंत्रालय किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को हटाने के लिए सीधे आदेश जारी कर सकता है।

इससे पहले भी मंत्रालय ने जनवरी में यूट्यूब और इंस्टाग्राम को इसी तरह के नोटिस भेजे थे, जिनमें भ्रामक और उकसाने वाली सामग्री को हटाने की मांग की गई थी।

मेटा, जो इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, ने पुष्टि की कि उसने कानूनी अनुरोध प्राप्त करने के बाद आवश्यक कदम उठाए थे। यह कार्रवाई मंत्रालय के सोशल मीडिया पर नियंत्रण को लेकर बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है।

 

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

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