जयपुर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दो बड़े संशोधन किए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। अब पात्र लाभार्थियों को अपने प्रकरणों में दो बार अपील करने का अवसर मिलेगा, साथ ही दस्तावेज जमा कराने का अतिरिक्त मौका भी प्रदान किया गया है।
अब दो बार अपील का मौका
नई व्यवस्था के तहत अब योजना से संबंधित किसी भी विवाद या असहमति की स्थिति में दो चरणों में अपील की जा सकेगी।
पहली अपील — विभागीय निर्णय के खिलाफ 60 दिन के भीतर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परियोजना निदेशक के पास की जा सकेगी। परियोजना निदेशक को अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निर्णय देना होगा। यदि लाभार्थी प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 45 दिन के भीतर वित्त सचिव (व्यय) के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
द्वितीय अपील पर 45 दिन में निर्णय
आदेश के अनुसार, वित्त सचिव (व्यय) के पास की गई द्वितीय अपील पर 45 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही, योजना के तहत प्रथम और द्वितीय दोनों अपीलें ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेंगी, जिससे लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
दस्तावेज जमा कराने में भी मिली राहत
वित्त विभाग के संशोधित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों को दस्तावेज जमा कराने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि यह संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लाभार्थियों को न्यायसंगत मौका मिलेगा और बीमा योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।






