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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला अभ्यर्थी को विधवा वर्ग में शामिल नही करने पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

शाहपुरा न्यूज– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में एक महिला अभ्यर्थी को विधवा वर्ग में सम्मिलित नहीं कर उसे नियुक्ति से वंचित करने के मामलें से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई कर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

प्रार्थियां बिरमा मीणा की ओर से दायर याचिका में एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। उक्त भर्ती में प्रार्थिया ने एसटी महिला वर्ग से आवेदन पत्र भरा था। भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें प्रार्थियां भी सम्मिलित हुई। भर्ती परीक्षा के बाद इसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

जिसके कारण वह अब विधवा वर्ग में नियुक्ति चाहती है क्योंकि इसके एससी विधवा वर्ग की कट ऑफ अंक से ज्यादा अंक प्राप्त हुए है। प्रार्थियां ने बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर एससी विधवा वर्ग में नियुक्ति देने की गुहार लगाई लेकिन उस पर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नही की है। जबकि प्रार्थियां विधवा वर्ग में नियुक्ति पाने की हकदार है और उसके कट ऑफ से ज्यादा अंक है। इस पर न्यायाधीश सुदेश बंसल ने नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए है।

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