‘टायर फटना मानवीय लापरवाही, दैवीय घटना नहीं’, बीमा कंपनी को अब देना होगा 1.25 करोड़
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार के लिए मुआवजे की मांग करने वाली एक बीमा कंपनी के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टायर का फटना कोई दैवीय घटना नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही है। दरअसल, जस्टिस एसजी डिगे की एकल पीठ ने 17 फरवरी के आदेश … Read more